पुणे नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का मामला, कोर्ट ने 65 वर्ष के भीमराव कांबले को सुनाई मौत की सजा

बता दें कि एक मई को पुणे का भोर तालुका इस सनसनीखेज वारदात से दहल उठा था। 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले ने मासूम की बेरहमी से हत्या की थी। बताया जाता है कि दोषी ने पत्थर से कुचलकर उसकी जान ली थी।

यह घटना उस वक्त सामने आई थी, जब दोपहर में बच्ची लापता हो गई और उसके परिवार वालों ने उसे हर जगह खोजना शुरू किया। खोजबीन के दौरान, उसका क्षत-विक्षत और खून से लथपथ शव मिला था।

इलाके के सीसीटीवी फुटेज में कांबले को बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा गया, जिससे पुलिस को उसकी पहचान करने और उसे हिरासत में लेने में मदद मिली।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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