मुस्कान और साहिल को फांसी देने की मांग, बोले- फांसी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे

मार्च 2025 में मुस्कान ने साहिल की मदद से सौरभ की हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े कर दिए थे और उन्हें एक नीले ड्रम में डाल दिया था। 30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया था।

 बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था। इस दौरान लगभग 13 महीनों तक चली कोर्ट बहस में 126 तारीखों के दौरान 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

 बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। सौरभ के शव के टुकड़े उसके ही घर में एक नीले ड्रम के अंदर मिले थे। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर सौरभ की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में भरने का आरोप है। पिछले साल 19 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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